PMEGP Loan 2024: आधार कार्ड से तुरंत मिलेगा 50 लाख रुपये तक का लोन, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

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PMEGP Loan 2024: हर किसी की अपना छोटा सा ही सही, लेकिन व्यापार शुरू करने की इच्छा होती है, लेकिन निवेश करने के लिये रूपयों की कमी के कारण हर कोई अपना से सपना पूरा नहीं कर पाता। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आपकी परेशानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), जो कि एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है दूर कर सकती है। ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा चलायी जाती है।

इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र यानी 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि PMEGP का गठन 31 मार्च 2008 तक संचालित दो योजनाओं, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) को मिलाकर किया गया था।  इस योजना के तहत आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है।

PMEGP Loan के उद्देश्य

  • उद्यमों की स्थापना कर देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को यथासंभव उनके स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
  • बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को टिकाऊ रोजगार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों में पलायन रोका जा सके।
  • श्रमिकों और कारीगरों की मजदूरी कमाने की क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर में वृद्धि में योगदान देना।

PMEGP Laon के लिए योग्यता

  • पीएमईजीपी के तहत नए उद्यमों (इकाइयों) के लिए कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, आवेदन कर सकता है।
  • पीएमईजीपी के तहत परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी।
  • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5,00,000 रुपये से अधिक लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए, लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
  • योजना के तहत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
  • मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयां जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, वे पात्र नहीं हैं।
  • मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए पीएमईजीपी के तहत दावा की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को 3 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए। पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के तहत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया जाना चाहिए।

PMEGP Loan के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर जाएं।
  • “नई इकाई के लिए आवेदन” टैब के अंतर्गत “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  • https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर सभी आवश्यक विवरण भरें और आवेदक डेटा सेव पर क्लिक करें।
  • अगले पृष्ठ पर, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट कर दें।
  • मौजूदा इकाइयों के लिए आवेदन (द्वितीय ऋण): आधिकारिक वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर जाएं और “मौजूदा इकाइयों के लिए आवेदन (द्वितीय ऋण)” टैब के अंतर्गत “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन आवेदन टैब पर क्लिक करें और पूरा फॉर्म भरें और अगले पेज पर क्लिक करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अंत में फॉर्म सबमिट कर दें।
  • मौजूदा इकाई के उन्नयन के लिए दूसरे ऋण सब्सिडी के पंजीकृत आवेदक के लिए लॉगिन फॉर्म
  • पीएमईजीपी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें।