भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब इन लोगों का PAN Card होगा बंद, जल्द करें ये कम

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Aadhar-Pan Card Link: भारत मे पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही यहां के नागरिकों के लिये आवश्यक दस्तावेज हैं और अब इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करवाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अब अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक्ड नहीं हैं, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है और इसके कई सारे नुकसान हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिये। आइये जानते हैं पैन आधार लिंकिंग के बारे में कुछ आवश्यक बातें….

पैन एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो कर उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों को जारी की जाती है। आधार संख्या सभी निवासियों के लिए जारी की गई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है और अब आयकर विभाग ने पैन और Aadhaar Card को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

अगर आपका पैन-आधार अभी तक लिंक नहीं है, तो?

  • जब Pan-Aadhaar Card को अंतिम तिथि के भीतर लिंक नहीं किया जाता है, तो यह निष्क्रिय हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप करदाता निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ ITR दाखिल नहीं कर सकते हैं या रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं।
  • लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे, और निष्क्रिय पैन कार्ड (Pan Card) पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे।
  • TCS/TDS उच्च दर पर लागू होगा। TCS/TDS क्रेडिट फॉर्म 26AS में दिखाई नहीं देगा, और TCS/TDS प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होंगे।
  • डेबिट/क्रेडिट कार्ड जारी करना संभव नहीं होगा।
  • म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदना, किसी बैंक या डाकघर में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करना आदि कार्य भी रुक जायेंगे। हालांकि, 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार संख्या की सूचना देने पर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।

क्यों जरूरी है Pan Card को Aadhaar Card से लिंक करना?

  • आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन-आधार लिंक करना आवश्यक है।
  • सरकारी सेवाओं जैसे पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, सब्सिडी प्राप्त करने और बैंक खाता खोलने के लिए पैन और आधार कार्ड जमा करना आवश्यक है।
  • जब पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होते हैं तो सरकारी सेवाओं का उपयोग करना मुश्किल होता है।
  • जब पैन-आधार लिंक नहीं होता है, तो यदि पुराना क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है, तो नया पैन कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है।

बंद Pan Card को कैसे चालू करें?

आप पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक न करने के लिए जुर्माना भरकर और फिर पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आवेदन करके अपने पैन कार्ड को फिर से चालू कर सकते हैं।

निम्नलिखित चरणों का पालन करें :-

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘क्विक लिंक्स’ के अंतर्गत ‘ई-पे टैक्स’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • ‘पैन/टैन’ और ‘पैन/टैन की पुष्टि करें’ कॉलम के अंतर्गत ‘पैन’ नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें।
  • ओटीपी वैरीफाई होने के बाद, इसे ई-पे टैक्स पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
  • ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें और ‘आयकर’ टैब के अंतर्गत ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें।
  • आकलन वर्ष के रूप में ‘2024-25’ और ‘भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष)’ के रूप में ‘अन्य प्राप्तियां (500)’ चुनें और ‘पैन को आधार से जोड़ने में देरी के लिए शुल्क’ चुनें और ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें।
  • लागू राशि ‘अन्य’ विकल्प के विरुद्ध पहले से भरी हुई होगी। ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें और भुगतान करें।