RBI Rules: अगर आपको एटीएम या बैंक से कटे-फटे या गंदे नोट मिले हैं तो परेशान ना हों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के अनुसार ऐसे नोटों को बिना किसी परेशानी के बदला जा सकता है। साथ ही बैंक इसे बदलने से इनकार नहीं कर सकते।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि गंदे नोट वे होते हैं जो फट गए हों या गंदे हो गए हों, लेकिन जिनके दोनों सिरे पर अंक साफ पढ़े जा सकें। 10 रुपये या उससे अधिक मूल्य के जो नोट दो हिस्सों में होते हैं, वे भी गंदे नोट माने जाते हैं, बस नंबर पैनल से होकर न गुजरा हो।
आज के आलेख में हम आपको आरबीआई की कटे फटे नोटों के बदलने संबंधी नियमों व प्रक्रिया की जानकारी से अवगत कराएंगे। यदि आपके पास भी ऐसे नोट हैं तो हमारे आलेख को पूरा पढ़कर अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं।
ऐसे बदलें अपने कटे फटे नोटों को
ऐसे नोटों को किसी भी सार्वजनिक बैंक, निजी बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं या आरबीआई के जारी करने वाले कार्यालय में ले जाकर बिना किसी फॉर्म के आसानी से बदला जा सकता हैं। अगर नोटों की संख्या 5 है तो काउंटर पर ही बदल दिए जाते हैं, लेकिन पांच से ज्यादा या 5,000 रुपये से ऊपर के नोटों के लिए इन्हें बैंक खाते के साथ चेस्ट शाखा में भेजने को कहा जाता है।
गंदे नोटों को बदलना
इन नोटों को भी सभी बैंकों में बदला जा सकता है और यहां भी कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5,000 रुपये या 20 नोट तक लाये हैं तो बैंक काउंटर पर इन्हें निशुल्क बदल दिया जायेगा। 5,000 रुपये से अधिक या 20 से अधिक नोट होने पर बैंक इन्हें स्वीकार करेंगे और बाद में आपको इसकी राशि दी जायेगी। अगर नोटों का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो बैंक कुछ सावधानी बरतने के साथ स्वीकार करेंगे और इसके साथ ही सेवा शुल्क भी लिया जा सकता है।