Kisan Yojana News: भारत सरकार किसानों और उनके हित के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित करती रहती है जिसका सीधा लाभ किसानों व उनके परिवारों को मिलता है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उनके कृषि कार्य को निर्बाध रखना है।
इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने भी किसानों को कृषि उपकरण खरीदने हेतु अनुदान देने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 50% की छूट उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों के हित के लिए ये एक शानदार योजना साबित होगी।
आज के आलेख में हम आपको राज्य सरकार की इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी से क्रमवार अवगत कराएंगे। यदि आप एक किसान हैं और आपको आवश्यक कृषि उपकरण खरीदने की जरूरत है तो आपके लिए हमारा आलेख अंत तक पढ़ना बहुत उपयोगी साबित होगा और आप सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अनुदान राशि का लाभ उठा सकते हैं।
Kisan Yojana क्या है?
किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत एक नई योजना जारी की है जिसके तहत पात्रता श्रेणी में आने वाले राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने हेतु 50% का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 66000 किसानों को मिलेगा और उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले अनुदान की राशि 200 करोड़ रुपए होगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों तथा महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएसपी के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। शेष श्रेणी के किसानों को लागत का 40% अनुदान उपलब्ध होगा।
किसान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ पाने हेतु आपको सर्वप्रथम राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि आप चाहें तो अपने करीबी ई-मित्र के जरिए भी अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक सभी लघु व सीमांत श्रेणी के किसानों को आवेदन से पूर्व जन आधार केन्द्र के लघु एवं सीमांत श्रेणी से जुड़ा होना आवश्यक है।
इसके साथ ही आवेदक किसान को आवेदन करते समय जन आधार कार्ड, जमाबंदी कि कॉपी, कृषि यंत्र का कोटेशन तथा अन्य जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे क्योंकि आवेदन प्रक्रिया में इनकी जरूरत पड़ती है।
Kisan Yojana की अंतिम तिथि
इस योजना के आवेदन की अंतिम तिथि जल्द समाप्त होने की संभावना है। इस वजह से उसके बाद आवेदन मान्य नहीं होंगे। अतः सावधानी पूर्वक अपना आवेदन जल्द से जल्द पूरा कर लें। ताकि आप भी इसका लाभ लेने से वंचित न रहे।
एक जन आधार पर एक ही आवेदन होगा स्वीकृत
इस योजना में एक कृषक को कृषि उपकरण खरीदने के लिए तीन वर्ष के अंतराल में एक बार ही अनुदान प्राप्त होगा। अर्थात् एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही लाभ मिलेगा। अनुदान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है तथा पूर्व में खरीदे गए कृषि उपकरण पर किसी तरह का अनुदान देय नहीं होगा। एक जन आधार पर एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदक के नाम से भूमि व ट्रैक्टर होना जरूरी है।
Kisan Yojana की सही जानकारी रखें
किसान योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को इस योजना की सही व सटीक जानकारी होनी चाहिए। मसलन ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक कृषक के नाम पर ही होना चाहिए। साथ ही किसानों को ट्रैक्टर से संचालित होने वाले कृषि उपकरण जैसे थ्रेसर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर,सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल ,रीपर, प्लाऊ, डिस्क हेरो आदि उपकरणों पर अनुदान देय होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृषि उपकरणों को रजिस्टर्ड फार्म से खरीदने तथा सत्यापित होने के बाद ही अनुदान उपलब्ध हो सकेगा। ये अनुदान किसान के जन आधार से लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।