अब 6 महीने से पहले कर पाएंगे पेंशन की निकासी, यहां देखें सभी नियम व शर्तें – PF-EPS 95 Withdrawal

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PF-EPS 95 Withdrawal: अगर आप भी कर्मचारी पेंशन योजना का हिस्सा हैं, तो आपको लिये ये लेख काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस लेख में हम ईपीएस के संबंध में एक जानकारी देने वले हैं। ये जानकारी कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों में बदलाव से जुड़ी है। हाल ही में भारत की सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना एक में बदलाव किया गया है।

ये बदलाव उन कर्मचारियों के लिये काफी लाभादायक है, जो छह महीने से कम समय तक नौकरी करने वाले हैं। बता दें कि अब आपको भी ईपीएस निकासी का लाभ मिल पायेगा। नए नियम के अनुसार, सात लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को सालाना लाभ मिलना तय है और निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए टेबल डी में भी संशोधन किया गया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है।

ईपीएस निकासी का लाभ क्या है?

कई ईपीएस प्रतिभागी पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 10 वर्ष की सेवा से पहले योजना से हट जाते हैं। इसके कारण, सदस्यों को मौजूदा नियमों के तहत निकासी बोनस मिलता है। इसकी गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जाती है, जिस पर ईपीएस अंशदान का भुगतान किया गया है।

इसलिए, अब तक केवल वे सदस्य ही इस निकासी पुरस्कार के लिए पात्र थे, जिन्होंने 6 महीने या उससे अधिक की अंशदायी सेवा पूरी की थी, जिसके कारण कई दावे अस्वीकार और विवाद हुए। अब, सभी ईपीएस सदस्य जो 14 जून, 2024 को 58 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे हैं, वे निकासी लाभ के लिए पात्र होंगे।

टेबल डी में क्या बदलाव हुआ है?

टेबल डी को संशोधित किया गया है, ताकि यह गणना की जा सके कि यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष पूरे होने से पहले पेंशन योजना छोड़ता है, तो उसे एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा। अब तक इसकी गणना सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती थी, लेकिन अब इसकी गणना किसी व्यक्ति द्वारा पूरी की गई सेवा के महीनों के आधार पर की जाएगी।